राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (UP) – पूरी जानकारी 2026
National Family Benefit Scheme का सरल और भरोसेमंद गाइड

परिचय
हर परिवार की सबसे बड़ी चिंता होती है उसकी आर्थिक सुरक्षा।
अगर परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य अचानक इस दुनिया से चला जाए,
तो परिवार के सामने रोज़मर्रा के खर्च, बच्चों की पढ़ाई और जीवनयापन की बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है।
इसी स्थिति में सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शुरू की है,
जिसका उद्देश्य है ऐसे परिवारों को तुरंत आर्थिक सहायता देना।
यह लेख उन सभी लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं:
- यह योजना क्या है
- कौन इसका लाभ ले सकता है
- आवेदन कैसे करें
- किन दस्तावेजों की ज़रूरत होती है
- 2026 में इसके क्या फायदे हैं
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एक सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना है।
इस योजना के अंतर्गत यदि किसी परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है,
तो सरकार उस परिवार को एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
इसका उद्देश्य परिवार को यह समय देना है कि वह
- अपने खर्च संभाल सके
- भविष्य की योजना बना सके
- आर्थिक संकट से बाहर निकल सके
यह योजना किन लोगों के लिए है?

(पात्रता)
इस योजना का लाभ वही परिवार ले सकते हैं:
- जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों
- जिनके परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य मृत्यु को प्राप्त हुआ हो
- जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो
पात्रता से जुड़े नियम समय के साथ बदल सकते हैं,
इसलिए आवेदन करते समय सरकारी दिशा-निर्देश ज़रूर देखें।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
इस योजना के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:
- परिवार को एकमुश्त आर्थिक सहायता
- अचानक आई आर्थिक परेशानी में राहत
- बच्चों और आश्रितों की ज़रूरतें पूरी करने में मदद
- परिवार को दोबारा संभलने का समय
यह राशि एक बार दी जाती है ताकि परिवार तुरंत अपने जरूरी खर्च पूरे कर सके।
आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step प्रक्रिया)
इस योजना के लिए आवेदन करने की सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार होती है:
- अपने नज़दीकी सरकारी कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर जाएँ
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें या डाउनलोड करें
- आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें
- भरा हुआ फॉर्म संबंधित कार्यालय में जमा करें
- आवेदन की स्थिति की जानकारी समय-समय पर लेते रहें
यदि आवेदन या बैंक से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या आती है,
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आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन करते समय आमतौर पर ये दस्तावेज़ मांगे जाते हैं:
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड / पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
दस्तावेज़ सही और पूरे होने पर ही आवेदन स्वीकार किया जाता है।
योजना क्यों ज़रूरी है?
आज के समय में:
- महंगाई बढ़ रही है
- आय के साधन सीमित हैं
- अचानक संकट परिवार को तोड़ सकता है
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना:
- गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सुरक्षा कवच है
- सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाती है
- परिवार को सम्मान के साथ जीने का मौका देती है
साथ ही, अगर आप भविष्य में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं,
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भविष्य की योजना क्यों ज़रूरी है?
यह योजना केवल अस्थायी राहत देती है।
परिवार को आगे बढ़ने के लिए:
- आय के नए साधन
- सही वित्तीय जानकारी
- डिजिटल कमाई के तरीके
समझना ज़रूरी है।
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National Family Benefit Scheme Uttar Pradesh

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश
इस योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोग 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को एकमुश्त 30,000/- रुपये की सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। 7-1-26।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की है, इस योजना के अंतर्गत, यदि राज्य के किसी परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य असामयिक मृत्यु को प्राप्त होता है, तो सरकार उस परिवार को 30,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी होती है।
जैसा कि सभी को ज्ञात है, परिवार का मुखिया वह व्यक्ति होता है जो आर्थिक रूप से परिवार को चलाता है और अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जीवित परिवार के सदस्यों पर पहाड़ सा टूट पड़ता है, तथा ऐसी स्थिति से बचाने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। जब तक परिवार अपनी जीविका के साधन जुटाए तब तक ये 30 हज़ार Rs की राशि बहुत काम आएगी। क्योंकि परिवार को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए आय के स्रोतों की तलाश करनी पड़ती है। यह योजना जीवन को सुगम बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है।
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS), उत्तर प्रदेश: मुख्य तथ्य-
| विशेषता (Feature) | विवरण (Details) |
| योजना का नाम | राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (National Family Benefit Scheme – NFBS) |
| संचालक विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार |
| उद्देश्य | परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु पर तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करना। |
| वित्तीय सहायता | ₹30,000 (एकमुश्त राशि) सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में। |
| पात्रता | 1. लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
2. मृतक परिवार का मुख्य कमाने वाला (Head of the Family) होना चाहिए। 3. मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। 4. परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करता हो। |
| आय सीमा | ग्रामीण क्षेत्र: ₹46,080 प्रति वर्ष से अधिक नहीं।
शहरी क्षेत्र: ₹56,460 प्रति वर्ष से अधिक नहीं। |
| आवेदन की समय सीमा | मुख्य कमाने वाले की मृत्यु के 1 वर्ष (12 महीने) के भीतर। |
| आवेदन प्रक्रिया | योजना की आधिकारिक वेबसाइट (समाज कल्याण विभाग, UP) पर ऑनलाइन माध्यम से। |
| आवश्यक दस्तावेज़ | मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण (आधार), बैंक पासबुक, आदि। |
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य:
- इस योजना का लाभ केवल उसे मिलेगा जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और वही एक आमदनी का ज़रिया था।
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को सहायता प्रदान करना है, चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी।
- इस योजना के अंतर्गत, सरकार उन परिवारों को 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।
- लाभार्थियों को एकमुश्त राशि उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी, जिसके लिए आवेदक का बैंक खाता होना आवश्यक है।
- आवेदन करने के 45 दिनों के भीतर, लाभार्थियों को सरकार द्वारा निर्धारित राशि प्राप्त हो जाएगी।
- यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा साबित होगी।
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यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में पंजीकरण कैसे करें?

- यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण लिंक अनुभाग पर जाएं।
- वहां यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना पंजीकरण के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
- एक नया पृष्ठ खुलेगा, जिसमें आवश्यक जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें।
- इसके बाद, अपने मोबाइल नंबर को सत्यापित करें और ओटीपी भेजने के विकल्प पर क्लिक करें।
- आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होने के बाद, उसे दर्ज करें और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में लॉगिन कैसे करें?
- यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण लिंक अनुभाग पर जाएं।
- इसके बाद, यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना लॉगिन के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
- एक नया पृष्ठ खुल जाएगा, जिसमें आवेदक को पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर भरना होगा।
- इसके बाद, कैप्चा कोड भरें और ‘Send OTP’ पर क्लिक करें।
- अंत में, अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करके आप लॉगिन कर सकेंगे।
Fast Asking Question
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
- प्रश्न 1: राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS) क्या है?
- उत्तर: यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य (Head of the family) की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को ₹30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 7-1-26
- प्रश्न 2: योजना का लाभ किसे मिल सकता है?
- उत्तर: इस योजना का लाभ उस परिवार को मिलता है जहाँ मुख्य कमाने वाले (जिसकी आय पर परिवार निर्भर था) की मृत्यु प्राकृतिक या आकस्मिक कारणों से हुई हो। आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करना चाहिए।
- प्रश्न 3: आवेदन करने के लिए आय सीमा क्या है?
- उत्तर: ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और शहरी क्षेत्रों में यह सीमा ₹56,460 है।
- प्रश्न 4: आवेदन कैसे किया जा सकता है?
- उत्तर: आप इस योजना के लिए समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण जैसे दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं।
- प्रश्न 5: क्या मृत्यु के कितने समय बाद तक आवेदन किया जा सकता है?
- उत्तर: लाभार्थी की मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। 7-1-26
- प्रश्न 6: यह योजना किन राज्यों में लागू है?
यह योजना अलग-अलग राज्यों में लागू है, उत्तर प्रदेश में यह राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है।प्रश्न 7: सहायता राशि कितनी मिलती है?
सहायता राशि राज्य सरकार के नियमों के अनुसार तय होती है।प्रश्न 8: आवेदन के बाद पैसा कब मिलता है?
सभी दस्तावेज़ सही पाए जाने पर कुछ सप्ताह में राशि बैंक खाते में भेज
निष्कर्ष (Conclusion)
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना उन परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा बनती है जो अपने मुख्य कमाने वाले को खोने के बाद अचानक वित्तीय संकट में आ जाते हैं। ₹30,000 की यह राशि परिवार को तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने और मुश्किल समय से उबरने में मदद करती है। सभी पात्र नागरिकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए समय पर और सही दस्तावेज़ों के साथ आवेदन करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सामाजिक सुरक्षा का यह कवच जरूरतमंदों तक पहुंचे।
अस्वीकरण (Disclaimer)
अस्वीकरण: इस ब्लॉग पोस्ट में दी गई जानकारी केवल सामान्य मार्गदर्शन और सूचना के उद्देश्य से है। सरकारी योजनाओं से संबंधित नियम, पात्रता मानदंड और वित्तीय राशि समय-समय पर बदल सकती है। योजना के बारे में सबसे सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए, आवेदकों को उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर या संबंधित कार्यालय में जाकर पुष्टि करनी चाहिए। setmoneyinvest.com किसी भी त्रुटि या परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करें।
